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Wednesday, 30 November 2011

कलमाड़ी की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस

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कलमाड़ी की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 30 नवम्बर (सीएमसी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी की खेलों से संबंधित घोटाला मामले में दायर जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। कलमाड़ी ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस व्यवस्था का उल्लेख किया है कि जमानत नियम होना चाहिए जबकि जेल एक अपवाद।
 न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कलमाड़ी की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए उससे 6 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। कलमाड़ी के वकील ने यह दावा करते हुए कि उनकी हिरासत की अब जरूरत नहीं क्योंकि सीबीआई ने गत तीन नवम्बर को निचली अदालत को सूचित किया है कि इस मामले में उसकी जांच पूरी हो गई है।
 वरिष्ठ वकील सुशील कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल 26 अप्रैल से हिरासत में हैं और आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा क्योंकि विदेशी कंपनी स्विस टाइमिंग ओमेगा भी एक आरोपी है और वह अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई है।