- शिवानी हत्याकांड: अदालत ने ‘सबसे निर्णायक’ सबूत को खारिज किया
नयी दिल्ली, 12 अक्तूबर -दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार शिवानी भटनागर की हत्या के मामले में पूर्व आईपीएस आर के शर्मा और दो अन्य को बरी करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबसे निर्णायक सबूत को खारिज कर दिया। यह सबूत मोबाइल फोन के कॉल से जुड़ा था।
अभियोजन पक्ष ने मामले के सह-आरोपी श्री भगवान के फोन कॉल रिकॉर्ड बतौर सबूत पेश किए थे। भगवान को भी अदालत ने बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने इसे ‘अविश्वसनीय’ और संदेहात्मक करार देते हुए खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने मामले के सह-आरोपी श्री भगवान के फोन कॉल रिकॉर्ड बतौर सबूत पेश किए थे। भगवान को भी अदालत ने बरी कर दिया।
न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने इसे ‘अविश्वसनीय’ और संदेहात्मक करार देते हुए खारिज कर दिया।
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