Oh yes,this is the true story! Read the truth and fearless comments Read the national and Varanasi news at cleanmediatoday.blogspot.com
- न्यायालय ने जयललिता के पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली
- याचिका खारिज की
- क्लीन मीडिया संवाददाता
नयी दिल्ली, 18 अक्तूबर उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के पद पर बने रहने पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि जयललिता को अर्जित आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप में 21 अक्तूबर को निजी तौर पर मामले की सुनवाई करने वाली अदालत में पेश होना है।
न्यायमूर्ति दलवीर 5ांडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘यह एक तुच्छ याचिका है।’’ उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश तब दिया जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में संशोधन के लिए इजाजत मांगी और कहा कि सरकार की मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री और अभियोजन एजेंसी मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘आप ऐसी धारणाओं पर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। यह एक तुच्छ याचिका है।’’
गौरतलब है कि जयललिता को अर्जित आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप में 21 अक्तूबर को निजी तौर पर मामले की सुनवाई करने वाली अदालत में पेश होना है।
न्यायमूर्ति दलवीर 5ांडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘यह एक तुच्छ याचिका है।’’ उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश तब दिया जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में संशोधन के लिए इजाजत मांगी और कहा कि सरकार की मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री और अभियोजन एजेंसी मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘आप ऐसी धारणाओं पर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। यह एक तुच्छ याचिका है।’’
No comments:
Post a Comment