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Friday, 14 October 2011

Gujrat HC rejects petition to recall Gov and fines the petitioner

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  • गुजरात की राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग करने वाली याचिका खारिज
अहमदाबाद, 14 अक्तूबर - गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्यपाल कमला को वापस बुलाए जाने संबंधी एक जनहित याचिका आज खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एल दवे और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ ने लखनउ के वकील अशोक पांडे की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित याचिका जैसी प्रतीत नहीं होती।

पीठ ने कहा, ‘‘ वह नहीं जानती कि यह निजी हित याचिका है या राजनीतिक हित याचिका लेकिन यह निश्चित तौर पर जनहित याचिका नहीं प्रतीत होती।’’ अदालत ने पांडे पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उन्हें चार हफ्ते में गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकार के पास राशि जमा करने का निर्देश दिया।

पिछले हफ्ते याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पांडे से यह स्पष्ट करने को कहा था कि उनकी याचिका में जनहित की क्या बात है और राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार असंवैधानिक है, जैसा याचिका में आरोप लगाया गया है।

पांडे ने इसी महीने की शुरूआत में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि राज्यपाल की नियुक्ति में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

1 comment:

  1. In Gujrat the court has taken the right action.
    But the petitioner must be educated as well.
    Ravi,
    Varanasi

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