- उच्चतम न्यायालय ने अजमल कसाब की मौत की सजा को निलंबित किया
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की विशेष पीठ ने कसाब की मौत की सजा पर रोक लगाते हुए उसकी अपील का तेजी से निपटारा करने पर सहमति जतायी।
पीठ ने कसाब को उसकी विशेष अनुमति याचिका में बदलाव करने तथा उसे विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को चुनौती देने के अतिरिक्त आधार बताने की भी इजाजत दी। कसाब को सुनायी गयी सजा को बंबई उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।
फांसी देने पर रोक लगाते हुए पीठ ने वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन की भी प्रशंसा की, जिन्होंने इस मामले में न्यायालय की मदद करने पर सहमति जतायी थी।
पीठ ने रामचंद्रन से कहा, ‘‘हमारे देश में कई लोगों का यह मत है कि अपील को :सिरे से: खारिज कर दिया जाना चाहिये और उस पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होनी चाहिये। लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि आपने न्याय-मित्र के रूप में अदालत की मदद करने का फैसला किया।’’
Is it justice?
ReplyDeleteThink think and think....
Aniruddha, Delhi