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Thursday, 20 October 2011

Koda case accused Vyas gets interim bail

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  • मधु कोडा से जुड़े मामले में जेल में बंद अरविंद व्यास को अंतरिम जमानत मिली
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क्लीन मीडिया संवाददाता
रांची, 19 अक्तूबर -झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा के 4,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार से जुड़े अरविंद व्यास को झारखंड उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर आर प्रसाद की पीठ ने आज मधु कोडा से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में एक प्रमुख आरोपी अरविंद व्यास को अपनी मां के ह्रदय के आपरेशन के लिए 30 नवंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायालय ने इस संबंध में अरविंद व्यास की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी। न्यायालय ने उन्हें अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में जमा करने और 50 हजार 50 हजार रुपये के दो जमानते देने के निर्देश दिए। अंतरिम जमानत की अवधि में व्यास देश से बाहर कहीं नहीं जा सकेंगे और अपने निवास स्थान के बारे में अधिकारियों को सूचित करेंगे।

इससे पूर्व अदालत ने अरविंद व्यास को अगस्त माह में तीन सप्ताह के लिए अपनी मां के ह्रदय जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

व्यास ने अदालत से कहा कि उनकी मां की देखरेख करने और उनके ह्रदय का आपरेशन कराने के लिए उनके अलावा कोई और परिवार में नहीं है।

अरविंद व्यास मधु कोडा से जुडे हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में मधु कोडा समेत आठ अन्य लोगों के साथ पिछले नौ माह से रांची के जेल में बंद हैं।

1 comment:

  1. jail mein baitho bhai bahar kya karoge?
    Pramod, Bareli.

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