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Saturday, 26 November 2011

चिंकारा शिकार मामले में पांच सैन्यकर्मियों पर मामला दर्ज

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चिंकारा शिकार मामले में पांच सैन्यकर्मियों पर मामला दर्ज 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


जयपुर/नयी दिल्ली: राजस्थान के बाड़मेर में सेना के एक शिविर से चिंकारा के तीन सिर और कच्चा मांस बरामद किया गया, जिसके बाद मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का आदेश दिया गया है।
 इस घटना के सिलसिले में पांच सैन्यकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है।
 ऑपरेशन सुदर्शन शक्ति में भाग लेने के लिए आए जवानों के 88 वीं आर्म्ड वर्क्‍सशाप के शिविर से चिंकारा के अवशेष और कच्चा मांस बरामद किया गया। यह ऑपरेशन भोपाल आधारित 21 वीं स्ट्राइक कोर द्वारा किया जा रहा है।
 बाड़मेर जिले में उप वन संरक्षक बीआर भादू ने बताया, ‘एक गुप्त सूचना के आधार पर हम जिले के शियो तहसील के नीमला इलाके में गए और वहां चिंकारा के तीन सिर और कच्चा मांच बरामद किया।’ उन्होंने बताया कि चिंकारे को मुमकिन है कि सर्विस वाहन में लाया गया था।
 चिंकारा भारत में विलुप्तप्राय प्रजाति में शामिल है और इन जीवों के शिकार पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भादू ने बताया कि पशु चिकित्सकों और फोरेंसिक प्रयोगशाला का एक दल जांच के लिए मौके पर पहुंच गया है।
 हालांकि, इस सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की नौ से लेकर 51 धारा के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम सात साल तक जेल की सजा हो सकती है।
 इस बीच, सेना के प्रवक्ता कर्नल एसडी गोस्वामी ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का आदेश दे दिया गया है और यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।