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Tuesday, 1 November 2011

Cash for vote ke mamle me Argal ki peshi se chhut

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कैश फॉर वोट मामले में  अर्गल को व्यक्तिगत पेशी से छूट
 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नयी दिल्ली, एक नवम्बर (सीएमसी) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 के नोट के बदले वोट मामले में भाजपा सांसद अशोक अर्गल को राहत देते हुए विशेष अदालत के समक्ष तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से उन्हें छूट दे दी है.


न्यायमूर्ति एम एल मेहता ने अर्गल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें यह राहत दी. इस याचिका पर अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 14 नवंबर तक अपना जवाब देने को कहा है. उसी दिन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.
अर्गल की ओर से पेश वकील संदीप सेठी ने उन्हें मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया. सेठी ने दलील दी कि अर्गल को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए क्योंकि 14 नवंबर को सभी अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.
उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल को शिकायतकर्ता होने के नाते इस मामले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और वह जमानत के हकदार हैं क्योंकि उनका नाम दूसरे आरोप पत्र में आया है. सुनवाई अदालत ने 14 अक्तूबर को समन जारी करते हुए अर्गल को तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.
पुलिस ने तीन अक्तूबर को दाखिल पूरक आरोपपत्र में अर्गल का नाम लिया था. इस मामले में अन्य आरोपियों में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी, भाजपा के दो पूर्व सांसद फगन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा शामिल हैं.

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