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Saturday, 5 May 2012

34 convicted in fodder scam case

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चारा घोटाले मामले में चौतीस को सजा 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

रांची: 5 मई: (सीएमसी) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने लाखों रुपयों के चारा घोटाला मामले में शनिवार को 34 लोगों को एक से छह साल तक के कारावास की सजा सुनाई। 
डीसी रे की सीबीआई अदालन ने दोषियों पर 10,000 से लेकर 300,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है। जिन 34 लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें से 12 पशुपालन विभाग से हैं और 16 चारे के आपूर्तिकर्ता हैं। 
चारा से जुड़े इस मामले में 54 अभियुक्त थे जिसमे से 17 की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। एक ने सीबीआई का गवाह बनना स्वीकार कर लिया जबकि दो भगोड़े हैं। सीबीआई की एक अदालत ने चारा घोटाले से सम्बंधित एक और मामले में गुरुवार को 69 लोगों को दोषी करार दिया था।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व जगन्नाथ मिश्र भी घोटाले से सम्बंधित पांच मामलों में अभियुक्त हैं। रांची की सीबीआई अदालतों में उनकी सुनवाई जारी है। मामले में 1997 में यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था।

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