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Thursday, 3 November 2011

PMO declines to diclose information on 2G

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2 जी मामला: पीएमओ का सूचना देने से इंकार 

क्लीन मीडिया संवाददता 


नई दिल्ली, तीन नवम्बर (सीएमसी) :  दूरसंचार घोटाले से संबंधित विवादों से घिरे प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना के अधिकार कानून के तहत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी सूचना के लिए मिली अर्जी पर सूचना देने से इनकार कर दिया है.
पीएमओ ने संसदीय विशेषाधिकार के हनन संबंधी प्रावधानों के आधार पर संबंधित सूचना से इनकार किया है. दिल्ली के अधिवक्ता विवेक गर्ग के आरटीआई आवेदन के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ा है और संसदीय समितियां इस मामले की जांच कर रही हैं इसलिए सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती है.
इससे पहले गर्ग द्वारा आरटीआई के जरिए हासिल किए गए 2जी संबंधी वित्त मंत्रालय के पत्र के सामने आने से सितंबर में सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया था. वित्त मंत्रालय के 25 मार्च 2011 के इस चर्चित नोट में कहा गया है कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम चाहते तो 2जी घोटाले को रोका जा सकता था.
पीएमओ ने कहा, ‘इस मामले में कागजात और रिकार्ड इन समितियों ने मांगे हैं. सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) की धारा आठ (एक) के तहत संसदीय समिति के सामने पेश साक्ष्यों का लोकसभा की कार्यवाही के नियम 275 के मुताबिक खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक यह संसद पटल पर नहीं रखा जाता.’
गर्ग के आवेदन पर पीएमओ के मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने कहा, ‘इसलिए संसदीय समिति जिसकी रिपोर्ट अभी पेश होना बाकी है, को साक्ष्य के तौर पर दिए गए दस्तावेज का खुलासा नहीं किया जा सकता.’

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