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Thursday, 24 November 2011

गरीबों का करना होगा निशुल्क इलाज

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गरीबों का करना होगा निशुल्क इलाज 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


नई दिल्ली, 24 नवम्बर (सीएमसी) : सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने एक नीति बनाई है जिसके तहत सस्ती दर पर आवंटित सरकारी जमीन पर बने अस्पतालों को गरीबों का नि:शुल्क इलाज करना होगा।
 केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता एसके दुबे ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी तथा न्यायाधीश राजीव सहाय की अदालत में यह जानकारी दी। उहोंने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंजूरशुदा इस नीति को विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है। उसकी मंजूरी मिलने के बाद ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अदालत ने सरकार से इस बारे में फैसला तुरंत करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की।
 इससे पहले अदालत ने सरकार से उन निजी अस्पतालों की सूची देने को कहा जो सब्सिडी दर पर आवंटित जमीन पर बने हैं। अदालत राजीव गांधी कैंसर अस्पताल, मूलचंद अस्पताल तथा सेंट स्टीफंस हॉस्पीटल के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही है। 

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