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Saturday, 5 November 2011

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उत्तर प्रदेश पुलिस में सिटिजन चार्टर लागू


क्लीन मीडिया संवाददता 

लखनऊ, पांच नवम्बर : उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाज के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों की समस्याओं के विधि सम्मत एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए ‘सिटीजन चार्टर’ (नागरिक अधिकार पत्र) लागू करने का फैसला किया है।

 इसके तहत चरित्र प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी जांच पड़ताल रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है जबकि हथियारों के लाईसेंस जारी करने के लिए जरूरी जांच रिपोर्ट 20 दिन की सीमा तय की गई है।
 प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) सुबेश कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने पुलिस से जुड़ी आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण एवं पोस्टमार्टम आदि की रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने के लिए पुलिस विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिए हैं।
 सिंह ने बताया कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनता को यह भी बताया जाए कि उनकी शिकायत समय पर नहीं सुनी जाने पर वे किस अधिकारी से और किस टेलीफोन नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना की निगरानी के लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। 

1 comment:

  1. Ye badi hi rahat ki baat hai ki citizen charter laagu ho gaya hai.first of all iske liye Main Shri Brijlal ji ko main dil se thanks karna chahunga.Unke is kadam se ek aam admi ko vishesh roop se bahut rahat mil sakti hai.
    Main Bhagwan se prarthna Karunga Shri brijlal ji ke Is prayas me unhein safal hone ki shakti pradan karen. Lav, Gorakhpur

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