News

Friday 11 May 2012

Jaitley's plea SC notice to CBI

cleanmediatoday.blogspot.com
जया जेटली की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 11 मई: (सीएमसी)  दिल्ली हाईकोर्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जेटली भ्रष्टाचार के एक मामले में उलझी हुई हैं। न्यायालय ने उन्हें विदेश जाने के लिए जो जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं, वह उसे कम कराना चाह रही हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 14 मई तक जवाब सौंपने के लिए कहा और यह भी कहा कि अगली सुनवाई के दिन, सोमवार तक एक स्थिति रिपोर्ट भी सौंपी जाए।
सीबीआई की एक विशेष न्यायालय ने पहली मई को, एक नकली रक्षा सौदे में फंसी जेटली को 30 मई से आठ जून तक एक चर्चा सत्र में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन इसके लिए सावधि जमा पत्र (एफडीआर) के रूप में तीन लाख रुपये की जमानत सौंपने का उन्हें निर्देश दिया था। न्यायालय ने उनसे यह भी कहा था कि सिंगापुर प्रवास की अवधि बढ़नी नहीं चाहिए।
जेटली, रक्षा मंत्रालय से एक नकली रक्षा सौदे की सिफारिश करने के एवज में दिसम्बर 2000 में कथितरूप से दो लाख रुपये रिश्वत लेने के लिए सुनवाई का सामना कर रही हैं। जमानत राशि पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जेटली ने यह राशि कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास फिलहाल कोई कमाई नहीं है और तीन लाख रुपये की जमानत राशि सौंपने में मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगी।
जेटली ने कहा कि वह 65 वर्ष की हो चुकी हैं और अपने पुत्र पर आश्रित हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि मैं अपने दैनिक खर्च के लिए अपने पुत्र पर निर्भर हूं, जो मुझे हर महीने 50,000 रुपये देता है। जेटली ने कहा कि उनकी कुल बचत तीन लाख रुपये की नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके पहले उन्होंने जब भी विदेश जाने के लिए आवेदन किया, उन्हें उचित तरीके से अनुमति दी गई थी और हर बार उन्होंने 25,000 रुपये के सावधि जमा दस्तावेज जमानत के रूप में सौंपे थे।
उन्होंने कहा है कि यद्यपि उनके आवेदन पर उन्हें अनुमति दे दी गई है, लेकिन न्यायालय ने तीन लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त रखकर अप्रत्यक्ष रूप से विदेश यात्रा के उनके अधिकार में अड़ंगा लगा दिया है।

No comments:

Post a Comment