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2 जी - 'सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है सीबीआई'
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली, 17 नवम्बर (सीएमसी) : 2जी घोटाले के आरोपियों ने मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद अदालत ने जांच एजेंसी को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा है.
पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा सहित मामले के 14 आरोपियों ने शिकायत की है कि सीबीआई गवाहों से अनौपचारिक तरीके से बातचीत कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. साथ ही सबूतों से छेड़कर कर रही है.
आरोपियों की याचिका पर सुवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने जांच एजेंसी से इस मामले में अपना पक्ष 23 नवम्बर तक प्रस्तुत करने के लिए कहा. अधिवक्ता मजीद मेनन की ओर से दायर की गई याचिका रिलायंस समूह के अधिकारी ए. एन. सेतुरमन की गवाही पर आधारित थी. याचिका में मेनन ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने संदेहास्पद और अनधिकृत तरीके से सेतुरमन को बुलाया.
उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि कानून में इसकी अनुमति नहीं है. उन्होंने सेतुरमन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले और उस फोन की कॉल डिटेल के लिए सेवा प्रदाता कम्पनी को निर्देश देने की अदालत से मांग की, जिससे सीबीआई के अधिकारी ने उन्हें 9 नवम्बर को जांच एजेंसी के दफ्तर में बुलाया था.
2 जी - 'सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है सीबीआई'
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली, 17 नवम्बर (सीएमसी) : 2जी घोटाले के आरोपियों ने मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके बाद अदालत ने जांच एजेंसी को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा है.
पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा सहित मामले के 14 आरोपियों ने शिकायत की है कि सीबीआई गवाहों से अनौपचारिक तरीके से बातचीत कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. साथ ही सबूतों से छेड़कर कर रही है.
आरोपियों की याचिका पर सुवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने जांच एजेंसी से इस मामले में अपना पक्ष 23 नवम्बर तक प्रस्तुत करने के लिए कहा. अधिवक्ता मजीद मेनन की ओर से दायर की गई याचिका रिलायंस समूह के अधिकारी ए. एन. सेतुरमन की गवाही पर आधारित थी. याचिका में मेनन ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने संदेहास्पद और अनधिकृत तरीके से सेतुरमन को बुलाया.
उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि कानून में इसकी अनुमति नहीं है. उन्होंने सेतुरमन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले और उस फोन की कॉल डिटेल के लिए सेवा प्रदाता कम्पनी को निर्देश देने की अदालत से मांग की, जिससे सीबीआई के अधिकारी ने उन्हें 9 नवम्बर को जांच एजेंसी के दफ्तर में बुलाया था.
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