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तहलका स्टिंग मामले में आज आएगा फैसला
क्लीन मीडिया संवाददाता
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नई दिल्ली: 27 अप्रैल: (सीएमसी) भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जाने के 11 वर्ष बाद दिल्ली की एक अदालत शुक्रवार को इस पर अपना फैसला देगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने भ्रष्टाचार मामले में फैसले को 3 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई और आरोपी के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था।
न्यूजपोर्टल तहलका डॉट कॉम द्वारा 2001 में कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में बंगारू कैमरे पर धन लेते हुए पकड़े गए थे। पोर्टल ने 13 मार्च 2001 को वीडियो सीडी जारी की थी जिसके बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था। इसके बाद बंगारू को भाजपा प्रमुख पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पत्रकारों ने खुद को ब्रिटेन की फर्जी कंपनी वेस्ट इंड इंटरनेशनल का प्रतिनिधि बताया था और भारतीय सेना के लिए हाथ में रखे जाने वाले थर्मल इमेजर्स की आपूर्ति के लिए मंत्रालय से अनुशंसा करने की मांग की थी।
सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक, तहलका के पत्रकारों ने 23 दिसम्बर 2000 से 7 जनवरी 2001 के बीच बंगारू के साथ आठ बैठकें की और खुद को रक्षा से संबंधित उत्पादों का आपूर्तिकर्ता बताया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि बंगारू ने कथित प्रतिष्ठान से एक जनवरी 2001 को एक लाख रुपए अपने कार्यालय में लिए थे। बंगारू पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है। बंगारू के पूर्व निजी सचिव टी. सत्यमूर्ति को निचली अदालत ने गवाह बन जाने के बाद माफी दे दी थी।
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