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Tuesday, 24 January 2012

यूपी बंटवारे के खिलाफ याचिका खारिज

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यूपी बंटवारे के खिलाफ याचिका खारिज
क्लीन मीडिया संवाददाता 

लखनऊ, 24 जनवरी सीएमसी  : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश को चार छोटे राज्यों में बांटने के लिए राज्य विधान मंडल से पारित प्रस्ताव को चुनौती देने वाली दोनों जनहित याचिकाएं खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति प्रदीप कांत और न्यायमूर्ति सबीहुल हसनैन की खण्डपीठ ने राज्य विभाजन के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद पूर्व सुरक्षित रख लिए गए अपने फैसले को सुनाते हुए दोनों याचिकाएं खारिज कर दी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों याचिकाएं इस भ्रांतिपूर्ण अवधारणा पर आधारित है कि राज्य विधान मंडल ने प्रदेश को चार भागों में बांटने का निर्णय ले लिया है और यह भी कि राज्य विभाजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जायेगा। इसलिए दोनों याचिकाएं खारिज की जाती है।
यह याचिकाएं स्थानीय अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह एवं दो अन्य द्वारा अलग-अलग दाखिल की गयी थी। मगर विषय वस्तु एक होने के नाते अदालत ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया है।

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