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टूजी मामले में रुइया सहित चार अन्य को नहीं मिले सम्मन
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली: 27 जनवरी, (सीएमसी) 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने शुक्रवार को कहा कि रवि रुइया और चार अन्य कॉरपोरेट हस्तियों को सम्मन नहीं मिले।
अदालत ने पिछले महीने रवि रुइया, अंशुमान रुइया, आईपी. खेतान, किरण खेतान और विकास सर्राफ तथा तीन कम्पनियों को सम्मन जारी किये थे।
लेकिन इन पांचों की ओर से पेश हुए बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों को सम्मन नहीं मिले। इनमें से कोई भी कॉरपोरेट हस्ती शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं हुई।
टूजी मामले में रुइया सहित चार अन्य को नहीं मिले सम्मन
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली: 27 जनवरी, (सीएमसी) 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने शुक्रवार को कहा कि रवि रुइया और चार अन्य कॉरपोरेट हस्तियों को सम्मन नहीं मिले।
अदालत ने पिछले महीने रवि रुइया, अंशुमान रुइया, आईपी. खेतान, किरण खेतान और विकास सर्राफ तथा तीन कम्पनियों को सम्मन जारी किये थे।
लेकिन इन पांचों की ओर से पेश हुए बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों को सम्मन नहीं मिले। इनमें से कोई भी कॉरपोरेट हस्ती शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं हुई।
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