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Monday, 27 February 2012

नदियों को जोड़े केंद्र सरकार- सुप्रीम कोर्ट

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नदियों को जोड़े केंद्र सरकार- सुप्रीम कोर्ट 
क्लीन मीडिया संवाददाता 
नयी दिल्ली , 27 फरवरी: (सीएमसी)   सर्वोच्चय न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह नदियों को जोड़ने की परियोजना को समयबद्घ तरीके से लागू करे। देश भर की नदियों को जोड़ने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर सु्प्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है
प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस परियोजना में देरी होने से इसकी लागत पहले ही बढ़ गई है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों को समयबद्घ तरीके से इसे प्रभावी रूप से लागू करने में भाग लेना चाहिए। 
गौरतलब हो कि नदियों को जोड़ने की परियोजना का विचार राजग सरकार के समय अक्टूबर 2002 में आया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस साल भीषण सूखे की पृष्ठभूमि में इस परियोजना के लिए एक कार्यबल का गठन किया था।

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