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मदेरणा, मलखान को नहीं मिली जमानत
क्लीन मीडिया संवाददाता
मदेरणा, मलखान को नहीं मिली जमानत
क्लीन मीडिया संवाददाता
जोधपुर, 25 फरवरी (सीएमसी) : भंवरी देवी हत्या मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार विधायक महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई द्वारा राजस्थान विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए दायर की गई जमानत याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि दोनों ही भंवरी देवी के अपहरण और हत्या की साजिश रचने और हत्या के बाद सबूतों को गायब करने के आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदीश जयानी ने कहा, ‘आवेदकों पर आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने को न्यायोचित नहीं पाती है। इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।’
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