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नई दिल्ली: 23 फरवरी: (सीएमसी) सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर कार्यवाही के लिए दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है। साथ ही अदालत ने बाबा रामदेव को भी लापरवाही का दोषी बताया। हालांकि अदालत ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई में गृह मंत्रालय को कोई हाथ नहीं था। उल्लेखनीय है कि रामलीला मैदान में पिछले साल 4-5 जून की रात बाबा रामदेव के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये इस घटना के लिए दोषी पुलिसवालों पर केस चलाने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आधी रात के बाद कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी और सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। हालांकि अदालत ने गृह मंत्री पी चिदम्बरम की भूमिका पर पर कोई टिप्पणी नहीं की।
रामदेव पर पुलिस कार्यवाही गलत-सुप्रीम कोर्टक्लीन मीडिया संवाददाता |
नई दिल्ली: 23 फरवरी: (सीएमसी) सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर कार्यवाही के लिए दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई है। साथ ही अदालत ने बाबा रामदेव को भी लापरवाही का दोषी बताया। हालांकि अदालत ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई में गृह मंत्रालय को कोई हाथ नहीं था। उल्लेखनीय है कि रामलीला मैदान में पिछले साल 4-5 जून की रात बाबा रामदेव के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
बाबा रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये इस घटना के लिए दोषी पुलिसवालों पर केस चलाने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आधी रात के बाद कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी और सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। हालांकि अदालत ने गृह मंत्री पी चिदम्बरम की भूमिका पर पर कोई टिप्पणी नहीं की।
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