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Wednesday, 29 February 2012

टाटा टेली सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट से लगाईं गुहार

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टाटा टेली सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट से लगाईं गुहार 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 29 फरवरी: (सीएमसी)  टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में उसे आवंटित तीन सर्किल के 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के फैसले की पुनरीक्षा याचिका दायर की है।
पुनरीक्षा की यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के दो फरवरी के 2जी लाइसेंस रद्द करने के फैसले के करीब एक माह बाद दायर की गई है। इस फैसले में 22 सर्किल में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड समेत नौ दूरसंचार कंपनियों को दिए गए 122 लाईसेंस रद्द कर दिये गये।
कंपनी ने इससे पहले कहा था कि उसने 2008 की लाइसेंस प्रक्रिया शुरू होने से 18 महीने पहले इन लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
अदालत ने निर्देश दिया था कि रेडियो वेव के लिए लाइसेंस नीलामी के जरिए बेचे जाएं। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, एतिसलात डी बी टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड (स्वान टेलीकाम लिमिटेड) और यूनिटेक वायरलेस ग्रुप पर पांच करोड़ रुपए का भारी हर्जाना लगाया।
टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को असम, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के तीन सर्किल के लिए लाईसेंस दिए गए।

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