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Wednesday, 14 December 2011

कर्नाटक में सिटीजंस चार्टर बिल पास

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कर्नाटक में सिटीजंस चार्टर बिल पास 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


बेंगलूर, 14 दिसम्बर (सीएमसी) : नागरिकों को कुछ खास सेवाएं सुनिश्चित करने की एक बड़ी कवायद के तहत कर्नाटक विधानसभा ने बुद्धवार को ‘कर्नाटक गारंटी ऑफ सर्विसेज टू सिटिजंस’ विधेयक 2011 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि इस विधेयक के जरिए 11 विभागों में 152 सेवाएं मुहैया करने का प्रावधान किया गया है।
 इस विधेयक के दायरे में आने वाले विभाग शहरी विकास मंत्रालय, बेंगलूर जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड, नगर निकाय, राजस्व, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहित अन्य हैं।
सरकार ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, 2400 वर्ग फुट भूखंड पर भवन की योजना को मंजूरी, नया अतिरिक्त पानी का कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है।
 नामित अधिकारी या उनके अधीनधस्थ अधिकारी के निर्धारित समय सीमा के अंदर संबद्ध सेवा देने में नाकाम रहने पर यह विधेयक 20 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से आवेदक को मुआवजे का भी प्रावधान करता है। कुमार ने बताया कि यह विधेयक दिल्ली की तुलना में अधिक सेवाओं को प्रावधान करता है। दिल्ली ने 11 विभागों से 82 सेवाएं का प्रावधान किया है। 

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