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Thursday 29 December 2011

निगमानंद केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट

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निगमानंद केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट 
क्लीन मीडिया संवाददाता 


देहरादून, 29 दिसम्बर (सीएमसी): हरिद्वार के मातृसदन के स्वामी निगमानंद की आमरण अनशन के बाद कोमा के दौरान हुई मृत्यु की जांच कर रही सीबीआई ने विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है।
 सीबीआई सूत्रों ने गुरुवार कोबताया कि पूरे मामले की जांच के बाद सीबीआई ने कल न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। इस मामले में जांच के बाद पाया गया है कि निगमानंद को अनशन के दौरान जहर नहीं दिया गया बल्कि उनकी मृत्यु अनशन के दौरान कुछ नहीं खाने से हुई थी।
 मातृ सदन के संत निगमानंद की अनशन के 115 दिनों के बाद गत 13 जून को जालीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी, जिसके बाद पूरे राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया था। इस मामले में सीबीआई ने हरिद्वार जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा पी के भटनागर तथा अन्य से पूछताछ की थी।
 देहरादून स्थित सीबीआई के सहायक पुलिस अधीक्षक बी पी बागची ने बताया कि निगमानंद के बिसरा तथा अन्य तथ्यों की जांच के लिये सीबीआई द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टर टी डी डोगरा की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था।
 उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड में शिकायतकर्ता मातृसदन के भी एक डाक्टर थे। इसके अतिरिक्त तीन फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। बोर्ड पूरे तथ्यों की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि निगमानंद की मृत्यु भूख के चलते कुपोषण से हुई थी।
 बागची ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है। चूंकि अभी न्यायालय में शीतकालीन छुट्टी चल रही है। इसलिये न्यायालय के खुलने पर इस पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।  

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