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सेना प्रमुख ने अर्जी वापस ली, विवाद सुलझा
क्लीन मीडिया संवाददाता
नयी दिल्ली, 10 फरवरी, (सीएमसी) केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह की उम्र से संबंधित विवाद में अपना 30 दिसंबर का आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने इस आदेश के तहत सेना प्रमुख की वैधानिक शिकायत खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1950 के बजाय 10 मई, 1951 मानने का अनुरोध किया था।
महान्यायवादी जी. ई. वाहनवति ने न्यायालय को बताया कि सरकार ने तीन फरवरी के इसके निर्देश के आधार पर यह निर्णय लिया। न्यायालय ने तीन फरवरी के अपने निर्णय में कहा था कि सरकार ने वाहनवति की सलाह पर यह आदेश जारी किया था। इससे पहले जुलाई में भी सरकार ने वाहनवति की सलाह पर ही यह फैसला लिया था, जिससे पूरी प्रक्रिया ही ‘गलत’ मालूम पड़ती है।
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