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रेड्डी बंधुओं के जमानत पर फैसला 28 को
क्लीन मीडिया संवाददाता
हैदराबाद, 24 दिसम्बर (सीएमसी): यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और उनके रिश्तेदार व ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बी वी श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिकाओं पर निर्णय के लिए 28 दिसंबर की तारीख तय की है।
रेड्डी बंधुओं के जमानत पर फैसला 28 को
क्लीन मीडिया संवाददाता
हैदराबाद, 24 दिसम्बर (सीएमसी): यहां की विशेष सीबीआई अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी और उनके रिश्तेदार व ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक बी वी श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिकाओं पर निर्णय के लिए 28 दिसंबर की तारीख तय की है।
याचिकाकर्ताओं और सीबीआई के वकीलों द्वारा शनिवार को जिरह पूरी करने के बाद न्यायाधीश नागमूर्ति सरमा ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। पांच सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से यह रेड्डी बंधुओं की चौथी जमानत याचिका है। वे इस समय चंचलगुड़ा जेल में बंद हैं।
बहस के दौरान, रेड्डी बंधुओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता उमामहेश्वर राव ने सीबीआई के उस दावे पर जबरदस्त आपत्ति की जिसमें सीबीआई ने कहा था कि ओएमसी घोटाले से सरकार को 5,100 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
राव ने कहा कि केन्द्रीय जांच एजेन्सी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है क्योंकि उसके खुद के आरोप पत्र में केवल 884 करोड़ रुपये नुकसान दिखाया गया है।
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