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Friday, 2 December 2011

नरोदा केस में एसआईटी को नोटिस

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नरोदा केस में एसआईटी को नोटिस
क्लीन मीडिया संवाददाता 


अहमदाबाद, 02 दिसम्बर (सीएमसी) : वर्ष 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मामले की आगे जांच करने और पूर्व डीजीपी पी.सी. पांडे समेत चार पुलिसकर्मियों को आरोपी के तौर पर शामिल करने के आवेदन पर आज यहां विशेष जांच दल (एसआईटी) को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञिक ने एसआईटी को 7 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
 नरोदा पाटिया दंगा पीड़ितों ने आवेदन दाखिल किया है। गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों की इस घटना में 95 लोगों की मौत हो गई थी। आवेदकों की ओर से वकील वाईबी शेख तथा राजू शेख ने दलीलें रखीं। आवेदन में अपराध में राज्य के उच्चस्तरीय पदाधिकारियों की मिलीभगत का आरोप है। आवेदन के अनुसार, ‘आपराधिक षड्यंत्र और सेवा में गंभीर लापरवाही की जांच की जानी चाहिए और सभी वास्तविक आरोपियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए।’
 आवेदक चाहते हैं कि अदालत एसआईटी को उच्चस्तरीय अधिकारियों के कॉल रिकार्ड का विश्लेषण करने और
उनकी भूमिकाओं की जांच करने का निर्देश दे। उन्होंने मांग की है कि नरोदा के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक के के मैसूरवाला, डीसीपी (जोन 4) पी.बी. गोंदिया, जेसीपी (सेक्टर 2) एम.के. टंडन तथा तत्कालीन पुलिस आयुक्त पी.सी. पांडे (डीजीपी के तौर पर सेवानिवृत्त हुए) को आरोपियों के तौर पर शामिल किया जाए।

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