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Thursday, 15 December 2011

विदेश मंत्री कृष्णा को हाईकोर्ट से राहत

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विदेश मंत्री कृष्णा को हाईकोर्ट से राहत
क्लीन मीडिया संवाददाता 


बेंगलुरु, 15 दिसम्बर (सीएमसी) : विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की जांच की सिफारिश पर चार हफ्ते की रोक लगा दी है।
इससे पहले न्यायमूर्ति बी.वी. पिंटो ने कृष्णा के वकील संदीप पाटिल द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता उदय ललित के उपस्थित होने में समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी थी। लोकायुक्त पुलिस द्वारा कृष्णा और दो अन्य मुख्यमंत्रियों एन. धरम सिंह और एच.डी. कुमारस्वामी एवं 11 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के एक दिन बाद 9 दिसंबर को विदेश मंत्री ने याचिका दायर की थी।
 कृष्णा ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को खत्म करने और लोकायुक्त अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है।

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