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चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगई रोक
क्लीन मीडिया संवाददाता
चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगई रोक
क्लीन मीडिया संवाददाता
इलाहाबाद, 22 दिसम्बर (सीएमसी) : अपने एक पूर्व शिष्या के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोपी और धार्मिक नेता से राजनीतिक बने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति डीपी सिंह और न्यायमूर्ति वीके माथुर की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को चिन्मयानंद की याचिका पर तीन हफ्तों के भीतर जवाबी हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया। राजग शासन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद ने शाहजहांपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है।
प्राथमिकी में चिदरपिता गौतम ने आरोप लगाया कि वह 2005 में चिन्मयानंद की शिष्या बनी और आश्रम में अपने प्रवास के दौरान 64 साल के धार्मिक नेता ने उससे कथित तौर पर बलात्कार किया, एक से ज्यादा बार गर्भपात कराने को मजबूर किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
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