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स्टालिन के बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी
क्लीन मीडिया संवाददाता
स्टालिन के बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी
क्लीन मीडिया संवाददाता
चेन्नई, 02 दिसम्बर (सीएमसी) : द्रमुक नेता एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जमीन हड़पने के कथित मामले में अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति एस. पालानीवेलु ने जमानत याचिका पर सुनवाई सात दिसंबर तक के लिए टाल दी।
द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि के पोते उदयनिधि ने अपनी याचिका में कहा कि वह निर्दोष हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ दायर शिकायत की सत्यता जांचे बगैर प्राथमिकी दर्ज कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता एनएस शेषाद्रि कुमार, उनके पिता और चार अन्य लोग गलत तरीकों के जरिए दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं।
इससे पूर्व पुलिस ने कल एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया गया था कि उदयनिधि के पिता के एक सहयोगी ने शहर के तेयनामपेत में किराएदारों से जगह खाली करवाने के बाद संपत्ति बेचने के लिए उसे मजबूर किया।
उदयनिधि ने कहा कि उनका इस भूमि से सिर्फ इतना संबंध है कि वह किराएदार हैं और उन्होंने संपत्ति किराए पर ली क्योंकि यह उनके पिता के घर के पास स्थित है। उदयनिधि के वकील का दावा है कि यह मामला राजनीतिक कारणों से दायर किया गया है और प्राथमिकी में इतना दम नहीं है कि जिससे यह साबित हो कि उनका मुवक्किल जमीन हड़पने में शामिल है।
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