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रामसेतु पर दृष्टिकोण स्पष्ट करे केंद्र- सुप्रीम कोर्ट
क्लीन मीडिया संवाददाता
रामसेतु पर दृष्टिकोण स्पष्ट करे केंद्र- सुप्रीम कोर्ट
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली: 27 मार्च: (सीएमसी) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से इस बारे में अपना रुख साफ करने को कहा कि क्या प्राचीन रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तु की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल को एक दिन का समय दिया ताकि वह संबंधित सरकारी विभागों से इस मुद्दे पर निर्देश ले सकें। उन्होंने मामले की सुनवाई गुरुवार 29 मार्च तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने केंद्र से सेतुसमुद्रम परियोजना पर आरके पचौरी की रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर उसके समक्ष रखने को कहा।
पीठ ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आप जवाबी हलफनामा दायर करना नहीं चाहते तो हम इस मामले में दलील के साथ आगे बढ सकते हैं। न्यायालय ने सरकार को विवादित सेतुसमुद्रम परियोजना को रामसेतु रास्ते की बजाए धनुषकोडी के रास्ते पूरा करने की संभावनाओं पर पर्यावरणविद आर के पचौरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
विवादित मामले में याचिकाकर्ता और जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सरकार की ओर से देर की गई है और उसे रिपोर्ट को अदालत में तत्काल पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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