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नूपुर के खिलाफ सुनवाई पर रोक नहीं
क्लीन मीडिया संवाददाता
नूपुर के खिलाफ सुनवाई पर रोक नहीं
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली: 26 मार्च: (सीएमसी) सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि और हेमराज हत्याकांड में आरूषि की मां डाक्टर नूपुर तलवार के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने साथ ही नूपुर के खिलाफ अभियोजन के आदेश की समीक्षा की मांग वाली उनकी याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजा। न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति जेके खेहर की पीठ ने सीबीआई से नूपुर की समीक्षा याचिका पर चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए 15 मार्च को इस मामले में नूपुर के खिलाफ अभियोजन को हरी झंडी दिखाने के फैसले की समीक्षा संबंधी याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने का निर्णय किया था। हालांकि उनके पति राजेश तलवार ने कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की। पीठ सामान्यत: अपने आदेश की समीक्षा संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई अपने कक्ष में करती है लेकिन इस पीठ ने नूपुर की खुली अदालत में सुनवाई करने की मांग स्वीकार की थी।
नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट से छह जनवरी के अपने उस आदेश की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें इस हत्याकांड में नोएडा के डाक्टर दंपति के खिलाफ सुनवाई का रास्ता साफ किया गया था। न्यायालय ने डाक्टर दंपति की उनके खिलाफ आपराधिक मामला खत्म करने की मांग खारिज कर दी थी।
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