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मोदी को बुलाने के निर्देश पर SC का इंकार
क्लीन मीडिया संवाददाता
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नई दिल्ली: 26 मार्च: (सीएमसी) सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में जांच कर रहे नानावटी आयोग को मामले में कथित भूमिका के चलते राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति डीके जैन और न्यायमूर्ति एके दवे की पीठ ने एनजीओ जन संघर्ष मंच को गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को वापस लने की अनुमति दे दी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसके बाद एनजीओ ने अपील वापस ले ली। पीठ ने कहा कि आयोग जब कोई आदेश देता है तो अदालत उसके कामकाज में निगरानी नहीं रख सकती और हर स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
एनजीओ के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंजाल्विस ने न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग को निर्देश देने पर जोर दिया तो पीठ ने कहा, ‘क्या यह अदालत द्वारा परे जाना नहीं होगा।’ आयोग पिछले 10 साल से दंगों के मामलों में तफ्तीश कर रहा है। वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन कांड के बाद भड़के दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया गया था। 2004 में आयोग का दायरा बढ़ाकर दंगों के मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच को उसके कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया था।
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