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Wednesday 14 March 2012

शिरडी मंदिर के 18 न्यासियों को हटाने का आदेश

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शिरडी मंदिर के 18 न्यासियों को हटाने का आदेश
क्लीन मीडिया संवाददाता 

मुंबई: 14 मार्च: (सीएमसी)  महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिरडी स्थित श्री साईंबाबा संस्थान न्यास के 18 सदस्यों को हटाने का आदेश दिया। न्यास का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील आरएन ढोरडे ने बताया कि अदालत की औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति नरेश पाटील एवं टी.वी. नालावाडे की खंडपीठ ने सरकार को 15 दिनों के भीतर नई समिति गठित करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारी प्रशासक का दायित्व संभालेंगे।
न्यास के एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मौजूदा समिति का कार्यकाल तीन साल का है। यही समिति पिछले सात वर्षो से न्यास मामलों का दायित्व संभाल रही है, क्योंकि सरकार ने नई समिति का गठन नहीं किया। धन के मामले में इस धार्मिक न्यास का देश में दूसरा स्थान है। 1.9 करोड़ रुपये की संपत्ति वाला यह न्यास विश्व प्रसिद्ध श्री साईंबाबा की समाधि वाले मंदिर एवं परिसर के अन्य मंदिरों का शासी एवं प्रशासनिक निकाय है। साईं के भक्तों ने स्वयं के प्रयास से शिरडी गांव एवं आसपास के इलाकों का विकास किया है।

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