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Monday 12 March 2012

स्पेक्ट्रम आवंटन पर केंद्र, कंपनियों को नोटिस

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स्पेक्ट्रम आवंटन पर केंद्र, कंपनियों को नोटिस
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 12 मार्च: (सीएमसी)  सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को एक सीमा से अधिक 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन रद्द करने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और सात दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में जीएसएम आपरेटरों को से महानगरों में 4.5 मेगाहट्र्ज और अन्य सर्किलों में 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक के 2जी स्पेक्ट्रम को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जिन दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है कि उनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस टेलीकाम लि., आइडिया सेल्युलर, लूप मोबाइल (इंडिया), स्पाइस कम्युनिकेशंस और एयरसेल सेल्युलर शामिल हैं।
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द करने की अलग याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में 2008 से लंबित है। इसे भी शीर्ष अदालत को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) टेलीकाम वाचडाग ने अपील की है कि उसके मामले की सुनवाई भी उच्चतम न्यायालय में होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह का मामला यहां लंबित है।
इसी तरह के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने 30 जनवरी को केंद्र और दूरसंचार कंपनियों से जवाब मांगा था। इस याचिका में प्रवेश स्तर पर 4.4 मेगाहर्ट्ज से अतिरिक्त 2जी स्पेक्ट्रम और 6.2 मेगाहर्ट्ज से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द करने की मांग की गई है। इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन अतिरिक्त शुल्क लिए बिना किया गया था।

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