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नदियों को जोड़ने पर राज्यों की सहमति जरूरी होगा- बंसल
क्लीन मीडिया संवाददाता
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली: 1 मार्च: (सीएमसी) नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसके एजेंडा में यह मुद्दा ऊपर है, लेकिन चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों की बगैर सहमति के वह आगे नहीं बढ़ सकता।
जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने बताया कि जहां तक नदियों को आपस में जोड़ने का संबंध है, यह हमारी प्राथमिकता में है। अगर बात व्यवहार्यता रिपोर्टों की करें तो ये तैयार कर ली गई हैं क्योंकि सरकार इसे करने की इच्छुक है। लेकिन साथ ही बंसल ने जोर दिया कि चूंकि जल राज्य का मामला है, केन्द्र उन्हें बगैर विश्वास में लिए आगे नहीं बढ़ सकती।
उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही कठिन परियोजना है। राज्यों के बीच सहमति बनाने का काम मुश्किल भरा है। वे जल बंटवारे पर तत्काल राजी होने को इच्छुक नहीं हैं। जल राज्य का मामला होने की वजह से हम किसी पर कुछ थोप नहीं सकते। बंसल ने कहा कि लेकिन हम काम करने की कोशिश करेंगे और राज्यों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। सरकार द्वारा 30 नदियों को आपस में जोड़ने की संभावना जताई गई है जिसमें से पांच प्राथमिक परियोजनाएं हैं।
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