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भट्ट के खिलाफ कार्यवाही पर रोक
क्लीन मीडिया संवाददाता
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अहमदाबाद: 3 मई: (सीएमसी) गुजरात हाईकोर्ट ने हिरासत में उत्पीड़न से जुड़े वर्ष 1990 के एक मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ कार्यवाही पर आज रोक लगा दी। भट्ट के खिलाफ जांच पर रोक लगाने वाले न्यायमूर्ति ए एस दवे ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता विजय सिंह भट्टी के खिलाफ नोटिस भी जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
जामनगर की एक अदालत के निर्देश पर 21 अप्रैल को मामला दर्ज होने के बाद आईपीएस अधिकारी अपने वकील आई एच सैयद के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंचे। विजय सिंह भट्टी ने जामनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.डी. कुंडालिया के समक्ष आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दायर करने को कहा था। भट्टी के अनुसार नवंबर, 1990 में कफ्र्यू के दौरान उन्हें थाने ले जाया गया था और तत्कालीन एसीपी भट्ट ने उन्हें कथित रूप से पीटा, फलस्वरूप उनकी एक किडनी खराब हो गयी। वह उस समय 40 वर्ष के थे।
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