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Tuesday, 22 May 2012

पुलिस बताये रामदेव के कथित बयान वाले मामले में क्या हुआ- न्यायालय

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पुलिस बताये रामदेव के कथित बयान वाले मामले में क्या हुआ- न्यायालय 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 22 मई: (सीएमसी)  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पुरषोत्तम पाठक ने पटेल नगर पुलिस थाने को बाबा रामदेव के कथित आपत्तिजनक बयान से सम्बंधित एक मामले में 22 जून तक एक रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
अदालत कानून के छात्र विभोर आनंद की याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रामदेव ने संसद और इसके प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता और गरिमा को कम करने के मकसद से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। याचिका में कहा गया कि आपत्तिजनक बयान दो मई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक योग शिविर के दौरान दिया गया।

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