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तीन महीने में अन्ना टीम के खिलाफ जांच हो पूरी- हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्यमंत्री एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए. एस. चंडीहोक से जनहित याचिका को आवेदन के रूप में लेने और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद तीन माह के अंदर उसका निबटारा करने को कहा , जिसने आरोप लगाया है कि टीम अन्ना ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम का उल्लंघन किया है। पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा को याचिका की एक प्रति गृहमंत्रालय को देने का भी निर्देश दिया।
अपनी याचिका में शर्मा ने कहा है कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत सदस्यों को किसी विदेशी कंपनी या संगठन से कोई कोष प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है।
तीन महीने में अन्ना टीम के खिलाफ जांच हो पूरी- हाईकोर्ट
क्लीन मीडिया संवाददाता
नई दिल्ली; 30 मई: (सीएमसी) दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आज एक निर्देश में कहा कि वह टीम अन्ना के खिलाफ लोकपाल विधेयक पर आंदोलन चलाने के लिए विदेशी संगठनों से धन लेने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की याचिका पर तीन महीने के अंदर विचार करे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए. एस. चंडीहोक से जनहित याचिका को आवेदन के रूप में लेने और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद तीन माह के अंदर उसका निबटारा करने को कहा , जिसने आरोप लगाया है कि टीम अन्ना ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम का उल्लंघन किया है। पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा को याचिका की एक प्रति गृहमंत्रालय को देने का भी निर्देश दिया।
अपनी याचिका में शर्मा ने कहा है कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत सदस्यों को किसी विदेशी कंपनी या संगठन से कोई कोष प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है।
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