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Friday, 4 May 2012

Mukhtar Ansari charged on under MCOCA

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मुख्तार अंसारी पर मकोका के तहत आरोप तय
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 4 मई: (सीएमसी)  दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ वित्तीय लाभ के लिए संगठित अपराध गिरोह चलाने को लेकर आरोप तय किए। मउ के निर्दलीय विधायक और भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की साल 2005 में की गई हत्या के आरोपी 53 वर्षीय अंसारी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध निरोधक अधिनियम :मकोका: की धारा तीन (4) के तहत संगठित अपराध गिरोह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया। इस धारा के तहत कम से कम पांच साल के कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अदालत ने अंसारी के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी, इफ्तिखार अहमद और मेराज अहमद के खिलाफ आरोप तय किए। मेराज अहमद को पिछले साल जबरन वसूली के मामले में बरी कर दिया गया था। अंसारी के खिलाफ आरोप तय करने के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सविता राव ने कहा कि इस मामले के दर्ज किए जाने से पहले या किए जाने के समय आप (अंसारी) प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी के संगठित अपराध गिरोह का सदस्य पाए गए थे। बजरंगी संगठित अपराध करते पाया गया था।
अंसारी ने अपने उपर लगाए गए आरोपों को नहीं कबूला और मुकदमे का सामना करने की बात कही। बजरंगी हाल में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जौनपुर से चुनाव हार गया था। बजरंगी पर अदालत ने संगठित अपराध गिरोह चलाने का भी आरोप लगाया है।

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