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Friday 11 May 2012

Supreme Court said, Nupur's argument the undermine

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सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की दलीलों को कमजोर कहा 
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नयी दिल्ली: 11 मई: (सीएमसी)  उच्चतम न्यायालय ने आज आरुषि और हेमराज हत्याकांड में नूपुर तलवार की उन दलीलों को अपरिपक्व करार दिया जिसमें नूपुर ने दोहरे हत्याकांड में कथित तौर पर सबूतों की कमी के आधार पर अपने खिलाफ कार्यवाही रोकने की बात कही थी।
न्यायमूर्ति एके पटनायक तथा न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने कहा, ‘‘यह सबूतों पर दलीलें देने की अवस्था नहीं है। यदि आप इस पर दलीलें देंगी तो हमें इस पर एक परिणाम पर पहुंचना होगा जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दलीलों के लिए यह बहुत अपरिपक्व है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इन चीजों पर निचली अदालत जिरह के आधार पर फैसला करेंगी।’’ पीठ ने कहा, ‘‘यदि हम इस पर कोई निर्णय लेते हैं तो कोई निश्चित परिणाम पर पहुंचना होगा तब सबकुछ समाप्त होगा।’’ आप मुकदमे के दौरान मामले में पेश होने वाले लोगों से जिरह करें और तब कहें यह निरर्थक है। लेकिन हम इन सब चीजों का अध्ययन नहीं कर सकते।’’

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