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Monday 19 March 2012

सलेम का प्रत्यर्पण रद्द करने के आदेश पर रोक

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सलेम का प्रत्यर्पण रद्द करने के आदेश पर रोक
क्लीन मीडिया संवाददाता 

नई दिल्ली: 19 मार्च: (सीएमसी)  पुर्तगाल की संविधान अदालत से भारत को बड़ी राहत मिली है। संविधान अदालत ने देश की सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुख्यात अपराधी अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया गया था।
सलेम पर मौत की सजा से संबद्ध आरोप लगाने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भारत पर प्रत्यर्पण समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया और प्रत्यर्पण रद्द कर दिया था।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि संविधान अदालत ने भारत के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। भारत ने अपने अनुरोध में देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है जिसमें सलेम के खिलाफ लगाये गये अतिरिक्त आरोपों पर सुनवाई को लेकर रोक लगाने की बात कही गयी है। भारत ने पुर्तताल को आश्वासन दिया हुआ है कि सलेम पर मृत्युदंड से संबद्ध कोई आरोप नहीं लगाये जाएंगे। साथ ही उसे 25 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा।
बहरहाल, दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड सरगना के खिलाफ ऐसे आरोप लगाये हैं जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे सरकार और सीबीआई को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने आरोप वापस लेने की कोशिश की लेकिन अदालत ने इसकी मंजूरी नहीं दी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां शीर्ष अदालत ने सितंबर 2010 में सलेम की याचिका खारिज हो गयी।
सलेम ने लिसबन स्थित हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उसके बाद हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष 19 सितंबर को अपने फैसले में कहा कि भारत ने पुर्तगाल को जो लिखित में आश्वासन दिया था, उसका उल्लंघन हुआ है।

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